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प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

शहरी क्षेत्र के गरीब एवं वंचित आवास विहीन परिवारों को आवास के साथ साथ आधारभूत संरचना को सुविधा उपलब्ध कराना, जिससे उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार हो सके। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारी में किफायती आवास की सुविधा उपलब्ध कराना। ऋण से जुड़ी व्याज सब्सिडी के माध्यम से कमजोर वर्गों के लिए किफायती आवास की सुविधा उपलब्ध कराना। बी.एल.सी. घटक के अंतर्गत धनराशि रु.2.50 लाख तक का अनुदान का प्राविधान है।

 

पात्रता की शर्तें- भारत में कहीं भी पक्का आवास नहीं होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के लिए वार्षिक आय सीमा रु. 3.00 लाख तक है। बैंक खाता पासबुक की छायाप्रति आधार कार्ड वोटर कार्ड की छायाप्रति एवं मोबाइल नंबर भू स्वामित्त्व सम्बन्धी दस्तावेज की छायाप्रति ।

 

आवेदन की प्रक्रिया- आवेदक आवेदन पत्र प्राप्त कर वांछित औपचारिकतायें यथा :- बैंक खाता पासबुक, आधार, भू स्वामित्त्व सम्बन्धी दस्तावेज, आय, जाति तथा निवास प्रमाण पत्र संलग्न कर डूडा कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। जांच उपरांत पात्र पाए जाने पर डी. पी. आर. प्रेषण व स्वीकृत होने पर लाभ दिलाये जाने की कार्यवाही की जाती है। ऑनलाइन आवेदन विभाग की वेबसाइट https://pmaymis.gov.in/Default.aspx पर किया जा सकता है