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पीएम स्ट्रीट वेण्डर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना

योजना का प्रारम्भ व उददेश्य-

उक्त योजना का आरम्भ वर्ष 2020-21 से किया गया है। उक्त योजना की अवधि 02 वर्ष (वर्ष 2020-21 से 2021-22) का है। उक्त योजना का उदेश्य शहरी पथ विक्रेताओं को रू0 10,000-00 तक का ऋण नियमित पुनः भुगतान को प्रोत्साहित करना तथा डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना है।

 

योजनान्तर्गत पात्रता : 24 मार्च, 2020 या उससे पहले विक्रय गतिविधि कर रहे पथ विक्रेता ।

योजनान्तर्गत लाभ : * रू0 10,000.00 तक की प्रारम्भिक कार्य करने हेतु पूंजीगत ऋण की सुविधा।

 

★ ऋण वापसी 01 वर्ष में 12 मासिक किस्तों के माध्यम से।

★ ऋण पर किसी भी प्रकार की बंधक गारन्टी देय नहीं।

★ समय पर / समय से पहले ऋण वापसी करने पर 7 प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी ।

★ डिजीटल लेनदेन पर रू0 50-100 तक की मासिक नकदी वापसी (कैश बैक प्रोत्साहन)

ऋण हेतु पात्रता :

ऐसे पथ विक्रेता जिनके पास वेडिंग/पहचान प्रमाण पत्र है तथा जिन्हें सर्वेक्षण में चिन्हित कर लिया गया है। जो पथ विक्रेता सर्वेक्षण में छूट गये थे अथवा जिन्होंने सर्वेक्षण पूरा होने के उपरान्त कार्य शुरू किया है एवं जो आस-पास के विकास/परिनगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी स्थानीय निकायों की भौगोलिक सीमा के भीतर बिकी कर रहे हैं, को नगर निकाय / टी०वी०सी० द्वारा अनुशंसा पत्र जारी किया गया हो।

आवेदन की प्रक्रिया: पथ विक्रेताओं के द्वारा स्वयं डूडा कार्यालय अथवा जनसेवा केन्द्र के माध्यम से आनलाईन आवेदन किया जाता है। आवेदक के खुले बैंक खाते के अनुसार आनलाईन सीधे आवेदन पत्र उसी बैंक में आनलाईन पहुँच जाता है। जिसके उपरान्त बैंक द्वारा स्वीकृति व वितरण की कार्यवाही की जाती है।