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पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलाओं को सहायक अनुदान

निराश्रित महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो गयी है व जिनकी वार्षिक आय गरीबी रेखा से कम है तथा जिनके बच्चे नाबालिग हैं अथवा बालिग होने के बावजूद भरण-पोषण के लिए असमर्थ हैं, को रू. 1000/- प्रति माह का अनुदान दिया जाता है।

पात्रता की शर्तें :

निराश्रित महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो गयी है |

आवेदिका उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हो |

आवेदिका की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए |

आवेदिका एवं उसके परिवार की वार्षिक आय समस्त स्रोतों से 02 लाख से कम होनी चाहिए |

आवेदिका को राज्य एवं केंद्र सरकार की किसी भी अन्य योजना से पेंशन न प्राप्त हो रही हो |

आवेदन पत्र ऑनलाइन करने सम्बन्धी दस्तावेज :

अपनी रंगीन पासपोर्ट साइज़ फोटो

पति का मृत्यु प्रमाण – पत्र

आय प्रमाण-पत्र (तहसील द्वारा प्रदत्त)

बैंक खाता, आधार कार्ड/मोबाइल नंबर (स्वयं का/निकटतम परिजन)

आवेदन की प्रक्रिया

योजनान्तर्गत www.sspy-up.gov.in वेबसाइट के माध्यम से जनसुविधा केंद्र या लोकवाणी केंद्र से ऑनलाइन आवेदन किया जाता है | आवेदन उपरांत आवेदन की एक प्रति शहरी क्षेत्र/ ग्रामीण क्षेत्र क्रमशः उपजिलाधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करने का प्राविधान है |