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पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिलाओं से पुनर्विवाह करने पर दंपत्ति को पुरस्कार योजना

निराश्रित महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो गयी हो, के पुनर्विवाह करने पर दंपत्ति को पुरुस्कृत किये जाने की योजना संचालित है, बशर्ते की वह आयकर दाता न हो। दंपत्ति को विवाह से एक वर्ष के अन्दर अनुदान प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पात्र जिला परिवीक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होता है एवं जिलाधिकारी की स्वीकृति के उपरांत दंपत्ति को रू० 11,000/- का पुरस्कार दिया जाता है। उक्त योजना का आवेदन पत्र कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।