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पं० दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग रोजगार योजना

प्रधानमंत्री रोजगार सुजन कार्यक्रम योजना में तीनो एजेन्सियों क्रमशः जिला उद्योग केन्द्र, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग तथा उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रायोजित समस्त ग्रामीण इकाईयाँ आच्छादित होगी। जो कि वित्तीय वर्ष 2018-19 से क्रियान्वित होगी। योजना के संचालन में आकलित ऋण धनराशि (परियोजना लागत मार्जिन मनी अनुदान,

उद्यमी अशंदान) पर अधिकतम 13 प्रतिशत की दर से ब्याज उपादान का लाभ देय होगा। योजना का लाभ तीन वर्षों के लिए मान्य होगा।

चयन की प्रक्रिया पी०एम०ई० जी०पी० योजना में पूर्व स्वीकृति वितरण एवं चयनानुसार