निवास प्रमाणपत्र
निवास
अधिवास प्रमाणपत्र किसी व्यक्ति के उत्तर प्रदेश में निवास को प्रमाणित करने का दस्तावेज होता है | उत्तर प्रदेश में इस प्रमाणपत्र की आवश्यकता सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओ को पाने के लिए होती है |
निवास प्रमाणपत्र के लाभ
- सरकारी रोज़गार प्राप्त करने में
- विद्यालयो में प्रवेश में प्रदेश निवासी कोटा के लिए
- संकार द्वारा प्रदत्त subsidy प्राप्त करने के लिए
- सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओ में रजिस्टर होने के लिए
संलग्नक
- निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र
- स्वप्रमाणित घोषणापत्र
- वोटर पहचान पत्र की फोटो कॉपी
- राशन कार्ड की छाया प्रति
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- शिक्षा प्राप्त करने की स्थिति में शेक्षणिक प्रमाणपत्र की फोटो प्रति
- निवास प्रमाणपत्र बनवाने के लिए उक्त लिंक पर क्लिक करे https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/