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दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY)

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY)

( ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार )

 

प्रशिक्षार्थियों हेतु पात्रता / रोजगार मानक :- 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण युवा जो कि बी०पी०एल० हों अथवा मनरेगा योजना में पिछले 3 वर्षों में प्रति वर्ष कम से कम 35 दिन मजदूरी की हो अथवा Participatory Identification of Poor (PIP) प्रक्रिया द्वारा चयनित हो। इस योजना के अर्न्तगत 50 प्रतिशत एस0सी0, एस०टी०, 15 प्रतिशत, अल्पसंख्यक, 03 प्रतिशत, विकलांग तथा 33 प्रतिशत महिलाएं चिन्हित की जाती है। प्रशिक्षण प्राप्त कम से कम 75 प्रतिशत प्रशिक्षार्थियों को सेवायोजित कराना सुनिश्चित किया जाता है।
आवेदन की प्रक्रिया – लाभार्थी www.upsdm.gov.in के माध्यम से स्वयं रजिस्ट्रेशन कर सकता है