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दिव्यांग से शादी करने पर पुरूस्कार योजना

 

दिव्यांग से शादी करने पर शादी विवाह पुरूस्कार योजनान्तर्गत यदि वर दिव्यांग है तो रु. 15000/- एवं वधू दिव्यांग है तो रु. 20000/- एवं यदि दोनों (वर एवं वधू) दिव्यांग हैं तो रु. 35000/- की धनराशि अनुदान के रूप में प्रोत्साहन स्वरुप प्रदान की जाती है।

 

पात्रता की शर्तें- इस योजनान्तर्गत विवाहित जोड़े में से वर या वधू में से कोई एक या दोनों के दिव्यांग होने, वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष एवं वधू की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष, दिव्यंगता न्यूनतम 40 प्रतिशत, संयुक्त खाता तथा वर-वधू दोनों में से कोई आयकर दाता न हो इस योजना में शासनादेश संख्या 938/65-2-2015-03/96 दिनांक 10 अगस्त 2015 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष एवं गत वित्तीय वर्ष में सम्पादित विवाह से सम्बंधित आवेदन पत्र ही नियमानुसार अनुदान हेतु मान्य होंगे।

 

आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन पत्र http://divyangjan.upsdc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किये जाते हैं तथा उसकी हार्ड कॉपी संलग्नको सहित कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, विकास भवन में जमा किया जाता है।