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दिव्यांग भरण पोषण अनुदान (पेंशन योजना)

दिव्यांग पेंशन योजना के अन्तर्गत दिव्यांग व्यक्तियों को भरण पोषण हेतु रू. 1000/- प्रतिमाह की दर से भरण पोषण अनुदान दिव्यांग पेंशन के रूप में सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में प्रेषित किये जाने का प्राविधान है।
पात्रता की शर्तें – उक्त योजनान्तर्गत ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु न्यूनतम 18 वर्ष है व जिनकी दिव्यंगता कम से कम 40 प्रतिशत है तथा बी.पी.एल. श्रेणी के है, इस योजना के अंतर्गत औपचारिकताओं यथा – मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांग प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र (ग्रामीण क्षेत्र के लिए रु. 46080/- वार्षिक एवं शहरी क्षेत्र के लिए रु. 56460/- वार्षिक), आधार कार्ड, बैंक पासबुक, सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव (ग्रामीण क्षेत्र में), लाभार्थी का पासपोर्ट साइज का फोटो के साथ पात्र है।
आवेदन की प्रक्रिया – इस योजनान्तर्गत लाभार्थी द्वारा स्वयं या किसी भी जन सुविधा केन्द्र या कॉमन सर्विस सेन्टर से ऑनलाइन आवेदन www://sspy-up.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किये जाने का प्राविधान है।