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दहेज़ से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता योजना

दहेज़ से पीड़ित महिलाओं को जो राजकीय संस्था की संवासिनी न हो, किसी अन्य विभाग से सहायता न प्राप्त कर रही हो, थाने में उत्पीड़न की प्राथमिकी दर्ज करा चुकी हो अथवा न्यायलय में जिनका वाद विचाराधीन हो तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहीं हो, को जिला परिवीक्षा अधिकारी जो जिला दहेज़ प्रतिषेध अधिकारी भो नामित हैं, के कार्यालय में सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र दें होता है। जिलाधिकारी की स्वीकृति के उपरांत पत्र उत्पीड़ित महिला को रू० 125/- प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाती है। उक्त योजना का आवेदन पत्र कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।