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दहेज़ से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता योजना

दहेज़ से पीड़ित परित्यक्त महिलाओं को, जिन्हें अन्य विभाग द्वारा सहायता प्राप्त न हो रही हो, अपने भरण हेतु आय के कोई स्रोत न हो तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहीं हों, को जिला परिवीक्षा अधिकारी, जो जिला दहेज़ प्रतिषेध अधिकारी भी नामित हैं, के कार्यालय में सहायता हेतु आवेदन-पत्र देना होता है एवं जिलाधिकारी की स्वीकृति के उपरांत ऐसी उत्पीड़ित महिला को मुकदमें की पैरवी हेतु अधिकतम रू० 2,500/- की एक मुश्त सहायता दी जाती है। उक्त योजना का आवेदन-पत्र कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।