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दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना

इस योजनान्तर्गत उ०प्र० के अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति एं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना शासनादेश सं० 99/2016/आर-1338/26-3-2016-4(358)/07 टी.सी. दिनांक 30-04-2016 के अनुसार कार्यवाही की जा रही है|

पात्रता / छात्रवृत्ति दर :

क्र.सं. समूह डे स्कॉलर हास्टलर
1 समूह-1 यथा बी.टेक., एम.बी.ए., एम.बी.बी.एस. आदि| रू० 550/- रू० 1200/-
2 समूह-1 यथा एम.एस.सी., एम.ए., बी.बी.ए., पी.जी.डिप्लोमा कोर्स आदि| रू० 530/- रू० 820/-
3 समूह-1 यथा बी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम. आदि| रू० 300/- रू० 570/-
4 समूह-1 यथा इन्टरमीडिएट, आई.टी.आई., पालीटेक्निक आदि| रू० 230/- रू० 380/-

 

शुल्क प्रतिपूर्ति दर – इस योजनान्तर्गत शासकीय एवं शाकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि रू० 50000 में से जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जाएगी|

वर्ष 2022-23 (एक वर्ष) के लिए मानक शुल्क निर्धारित किया जाना है| पवेश और फीस नियमन समिति द्वारा निम्नवत मानक शुल्क निर्धारित किया जाता है –

डिग्री स्तरीय संस्थाओं हेतु –

1.  निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय अभियंत्रण एवं व्यवसायिक संस्थाओं हेतु :

क्र.सं. पाठ्यक्रम का नाम निर्धारित मानक शुल्क (रुपया में) वर्ष 2022-23 (एक वर्ष हेतु)
1 बी०टेक० 55,000.00
2 बी०फार्मा० 63,300.00
3 बी०आर्क० 57,730.00
4 बी०एफ़०ए० 85,250.00
5 बी०एफ़०ए०डी० 85,250.00
6 बी०एच०एम०सी०टी० 70,000.00
7 एम०बी०ए० 59,700.00
8 एम०सी०ए० 55,000.00
9 एम०फार्मा० 68,750.00
10 एम०आर्क० 57,500.00
11 एम०टेक० 57,500.00
12 समस्त बी० वोकेशनल पाठ्यक्रमों हेतु 26,900.00
13 एम०बी०ए० इन्टीग्रेटेड पाठ्यक्रमों हेतु 25,750.00

 

 

आवेदक पिछड़े वर्ग का उ०प्र० का मूल निवासी हो|

माता-पिता की वार्षिक आय रू० 2 लाख या उससे कम हो|

शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हों|

2.डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं हेतु

निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय अभियंत्रण एवं व्यवसायिक संस्थाओं हेतु :

क्र.सं. पाठ्यक्रम का नाम निर्धारित मानक शुल्क (रुपया में) वर्ष 2022-23 (एक वर्ष हेतु)
1 डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 30,150.00
2 डी०फार्मा० 45,000.00
3 डी०आर्क० 30,250.00
4 डी०एच०एम०सी०टी० 31,300.00

 

 

निजी/सहायता प्राप्त क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में दो वर्षीय (डी०फार्मा० को छोड़कर) एवं एक वर्षीय सभी पाठ्यक्रमों का शुल्क :

क्र.सं. पाठ्यक्रम का नाम निर्धारित मानक शुल्क (रुपया में) वर्ष 2022-23 (एक वर्ष हेतु)
1 समस्त पाठ्यक्रमों हेतु (निजी क्षेत्र हेतु) 19,000.00
2 दो वर्षीय एवं एक वर्षीय सभी पाठ्यक्रमों का शुल्क (डी०फार्मा० के अतिरिक्त) सहायता क्षेत्र हेतु 22,500.00

 

उपरोक्त निर्धारित मानक शुल्क में छात्रावास शुल्क, विश्वविद्यालय/ बोर्ड परीक्षा शुल्क एवं जमानत की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित है| समिति द्वारा अभिनिश्चित उक्त फीस ही ट्यूशन फीस के रूप में मान्य होगी|

उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य निर्धन परिवार के बच्चों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का संचालन किया जा रहा है|