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दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना

इस योजनान्तर्गत उ०प्र० के अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति एं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना शासनादेश सं० 99/2016/आर-1338/26-3-2016-4(358)/07 टी.सी. दिनांक 30-04-2016 के अनुसार कार्यवाही की जा रही है|

पात्रता / छात्रवृत्ति दर :

क्र.सं. समूह डे स्कॉलर हास्टलर
1 समूह-1 यथा बी.टेक., एम.बी.ए., एम.बी.बी.एस. आदि| रू० 550/- रू० 1200/-
2 समूह-1 यथा एम.एस.सी., एम.ए., बी.बी.ए., पी.जी.डिप्लोमा कोर्स आदि| रू० 530/- रू० 820/-
3 समूह-1 यथा बी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम. आदि| रू० 300/- रू० 570/-
4 समूह-1 यथा इन्टरमीडिएट, आई.टी.आई., पालीटेक्निक आदि| रू० 230/- रू० 380/-

 

शुल्क प्रतिपूर्ति दर – इस योजनान्तर्गत शासकीय एवं शाकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि रू० 50000 में से जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जाएगी|

वर्ष 2022-23 (एक वर्ष) के लिए मानक शुल्क निर्धारित किया जाना है| पवेश और फीस नियमन समिति द्वारा निम्नवत मानक शुल्क निर्धारित किया जाता है –

आवेदक पिछड़े वर्ग का उ०प्र० का मूल निवासी हो|

माता-पिता की वार्षिक आय रू० 2 लाख या उससे कम हो|

शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हों|

उपरोक्त निर्धारित मानक शुल्क में छात्रावास शुल्क, विश्वविद्यालय/ बोर्ड परीक्षा शुल्क एवं जमानत की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित है| समिति द्वारा अभिनिश्चित उक्त फीस ही ट्यूशन फीस के रूप में मान्य होगी|

उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य निर्धन परिवार के बच्चों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का संचालन किया जा रहा है|

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