जाति प्रमाणपत्र
जाति प्रमाणपत्र किसी व्यक्ति की जाति/धर्म/समुदाय प्रदर्शित करने का दस्तावेज होता है | उत्तर प्रदेश में इस प्रमाणपत्र की आवश्यकता सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओ (विशेषकर अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग) को पाने के लिए होती है | यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले जाति प्रमाणपत्र का वर्णन है |
जाति प्रमाणपत्र के लाभ
- विधानसभा की सीट के आरक्षण के लिए
- सरकारी रोज़गार प्राप्त करने में
- विद्यालयो में आंशिक अथवा पूर्ण शुल्क छोट के लिए
- विद्यालयो में प्रवेश में आरक्षण के लिए
- सरकारी रोजगारो में आयु छूट के लिए
- संकार द्वारा प्रदत्त subsidy प्राप्त करने के लिए
- सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओ में रजिस्टर होने के लिए
अहर्ता
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले जाति प्रमाणपत्र के लिए अभ्यर्थी को
- उत्तर प्रदेश का नागरिक होना चाहिए
- अभ्यर्थी की जाति को उ.प्र. की जाति की सूची 1 में लिस्ट होना चाहिए
संलग्नक
- निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र
- स्वप्रमाणित घोषणापत्र
- पार्षद/ग्राम प्रधान/वार्डन/पिता का जाति के बाबत प्रमाणपत्र
- राशन कार्ड की छाया प्रति
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए निम्न लिंक पर क्लिक करे
- https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/