गंभीर बीमारी सहायता योजना
सरकारी चिकित्सालय में कराये गए इलाज के उपरान्त किये गए व्यय की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति ।
पात्रता की शर्तें :-
हृदय की शल्य क्रिया, गुर्दा का प्रत्यारोपण, लीवर (यकृत) का प्रत्यारोपण, मस्तिष्क की शल्य क्रिया, रीढ़ की हड्डी की शल्य क्रिया, पैर के घुटने बदलना, कैंसर का इलाज, एच. आई. वी. एड्स की बीमारी, आँख की शल्य क्रिया, पथरी की शल्य क्रिया, अपेंडिक्स की शल्य क्रिया, हाइड्रोसिल की शल्य क्रिया, महिलाओं में होने वाले स्तन कैंसर की शल्य क्रिया, सर्विकल (बच्चेदानी / योनी) कैंसर की शल्य क्रिया बीमारी में ही लाभान्वित होंगे। लाभार्थी स्वयं या परिवार के सदस्य की गंभीर बीमारी में प्रदेश के किसी सरकारी स्वायत्तपोशी चिकित्सालय में कराये गए इलाज पर व्यय की शत प्रतिशत पूर्ति ।
आवेदन की प्रक्रिया:- पंजीकृत श्रमिक या पारिवारिक सदस्य द्वारा इलाज के पश्चात् जन सुविधा केंद्र/ श्रम विभाग में आवेदन करना होगा।