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कुष्ठावस्था पेंशन योजना

योजनान्तर्गत कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग होने पर रु. 3000/- प्रतिमाह दिया जाता है।

पात्रता की शर्ते-

★ ऐसे दिव्यांगजन जिन्हें कुष्ठ रोग के कारण दिव्यंगता उत्पन्न हुई हो (चाहे दिव्यंगता का प्रतिशत कुछ भी हो) तथा जिसे उत्तर प्रदेश के सम्बंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी से तत्संबंधी दिव्यंगता प्रमाण पत्र प्राप्त हो

★ उ. प्र. के मूल निवासी हो

★ अनुदान के लिए बी.पी.एल. की आय सीमा निर्धारित होगी।

★ कुष्ठ रोग के कारण हुए दिव्यांगजन किसी भी आयु वर्ग के हो, पेंशन / अनुदान हेतु पात्र होंगे, ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्राम सभा की खुली बैठक का प्रस्ताव अनिवार्य तथा राष्ट्रीयकृत बैंक में खुले अकाउंट को छायाप्रति सहित।

 

आवेदन की प्रकिया- आवेदन पत्र https://sspy.up.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किये जाते हैं तथा उसकी हार्ड कॉपी संलग्नको सहित कार्यालय जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी, जिले के विकास भवन में जमा किया जाता है।