कन्या विवाह सहायता योजना
पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री की शादी हेतु रु. 55000/- से 65000/- तक तथा अंर्तजातीय विवाह होने पर रु. 61000/- की आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है।
पात्रता की शर्तें:- पंजीकृत श्रमिक का 100 दिन पूर्व का पंजीयन होना चाहिए तथा पुत्री की आयु 18 वर्ष से अधिक तथा वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए। सामूहिक विवाह में वर तथा वधू को रु. 5000/प्रति की दर से विवाह की पोशाक हेतु ।
आवेदन की प्रक्रिया- श्रमिक द्वारा अपना आवेदन पत्र एक वर्ष के अन्दर जन सुविधा केंद्र / श्रम विभाग में जमा करना होगा।