एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना
(राज्यांश 100 प्रतिशत)
योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता हेतु सम्बन्धित जनपद के केन्द्र/राज्य सरकार के विभिन्न विभागों / मंत्रालयों द्वारा जारी पहचानपत्र / पंजीयन प्रमाण पत्र/ उच्चमी आधार धारक ऐसे व्यक्ति/इकाईयां पात्र होंगी, जो जनपद में चयनित विशेष उत्पाद उद्योग, व्यवसाय, सेवा से सम्बन्धित किसी भी कार्य को करते है अथवा शुरू करना चाहते हैं।
पात्रता की शर्ते :-
★ आवेदक अथवा उसके परिवार द्वारा भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगारयोजना का पूर्व में अनुदान का लाभ प्राप्त न किया गया हो। आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।
★ आवेदक अथवा उसके पति/पत्नी में से किसी एक सदस्य को ही योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जाएगा।
आवेदन की प्रक्रिया: आवेदक द्वारा ऑनलाईन पोर्टल
diupmsme.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र ऑनलाईन किये जाने हेतु शैक्षिक योग्यता, मार्कशीट / अंकप्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साईज फोटो, स्कैन हस्ताक्षर, निवास का प्रमाण, नोटरीकृत हलफनामा एवं कार्य हेतु जारी पहचान पत्र / पंजीयन प्रमाण पत्र/उद्यमी आधार पहचान पत्र / पंजीयन प्रमाण पत्र/ उद्यमी आधार धारक ऐसे व्यक्ति / इकाईयां पात्र होंगी, जो जनपद में चयनित विशेष उत्पाद, उद्योग, व्यवसाय, सेवा से सम्बन्धित किसी भी कार्य को करते है अथवा शुरू करना चाहते है।