बंद करे

एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना

एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना

योजनान्तर्गत औधोगिक फसलों के अंतर्गत नवीन उद्यान रोपण (आम/अमरूद, केला), फूलों की खेती (गेंदा/गुलाब), मसाला की खेती में हल्दी, प्याज, लहसुन, पुराने बागों का जीर्णोद्धार, ग्रीन हाउस, पाली हाउस में खेती को बढ़ावा दिया जाता है।

पात्रता की शर्तें-

* लाभार्थी के पास उपयुक्त भूमि स्वयं के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज होनी चाहिए । राजस्व अभिलेखों में लाभार्थी के नाम स्वयं की भूमि न होने की दशा में यदि लाभार्थी द्वारा उपयुक्त भूमि किराये पर ली जाती है, तो उक्त भूमि का रजिस्टर्ड लीज डीड (परियोजना के उद्देश्यों की पूर्ती एवं उपयोगिता की समयावधि तक के लिए ) कराया जाना आवश्यक होगा ।

* भूमि यथा संभव सड़क के किनारे हो, जिससे विपणन एवं प्रचार – प्रसार में सुविधा हो सके ।

*कार्यक्रम की आवश्कतानुसार सिंचाईं की सुविधा उपलब्ध हो ।

* लाभार्थी मिशन अंतर्गत अनुदान धनराशि के अतिरिक्त

सम्बंधित कार्यक्रम पर व्यय होने वाली धनराशि तथा

आवश्यक संसाधनों को वहन करने में सक्षम हो ।