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आयुष्मान भारत योजना

भारत शासन द्वारा केन्द्रीय वित्त बजट 2018 में आयुष्मान भारत की घोषणा की गई है, जिसके दो मुख्य स्तंभ हैं, देश में एक लाख हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर्स स्थापित करना एवं 10 करोड़ परिवारों को रूपये 5.00 लाख प्रतिवर्ष के स्वास्थ्य बीमा कवच से जोड़ना ।

आयुष्मान भारत योजना के मुख्य पहलू निम्नानुसार हैं:-

योजना में सामाजिक, आर्थिक जाति जनगणना (SECC) में चिन्हित D-1 से D-7(D-6 को छोड़कर ) वंचित श्रेणी के ग्रामीण परिवार सम्मिलित होंगे एवं चिन्हित व्यवसाय आधारित शहरी परिवार सम्मिलित रहेंगे। साथ ही कुछ श्रेणियों के परिवार स्वतः ही समावेशित रहेंगे।

आयुष्मान भारत मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के तहत् सामाजिक आर्थिक जातिगत गणना (SECC) में चिन्हाकिंत लाभार्थियों के अतिरिक्त, म.प्र. शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि खाद्य सुरक्षा में प्रदाय पात्रता पर्ची एवं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी शामिल किया जावे। आगामी समय में अन्य योजनाओं के हितग्राहियों या समाज के अन्य वर्गों को भी इस योजना में शामिल किये जाने पर विचार किया जावेगा।

आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी-

> SECC के चिह्नित परिवार

स्‍वत: (Automatic) समावेशित परिवार 3,96,787
क्र.1 से क्र. 7 (क्र. 6 को छोड़कर) वंचित श्रेणी के ग्रामीण परिवार 63,94,323
Occupation आधारित शहरी परिवार 15,90,672
कुल SECC परिवारों की संख्‍या 83,81,782

 

संबल पात्र परिवार

> कुल संभावित पात्र परिवार – 1.08 करोड़ परिवार

सामाजिक आर्थिक जातिगत गणना (SECC) में चिन्‍हाकिंत लाभार्थियों के उपचार हेतु भारत सरकार द्वारा 60 प्रतिशत तथा राज्‍य शासन द्वारा 40 प्रतिशत व्‍ययभार वहन किया जावेगा। म.प्र.शासन द्वारा उक्‍त योजना में जोड़े जा रहे लाभार्थियों के उपचार पर व्‍यय होने वाली 100 प्रतिशत राशि वहन की जावेगी।