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अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार उत्पीड़न अनुदान योजना

यह योजना अनुसूचित जातियों के प्रति सामान्य अस्पृष्यता/छुआछूत की भावना समाप्त करने के उद्देश्य से नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का क्रियान्वयन किया जा रहा है। यह अनुसूचित जातियों और जनजातियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ़ अपराधों को दंडित करता है। यह पीड़ितों को विशेष सुरक्षा और अधिकार देता है। उत्पीड़ित व्यक्तियों को आई0पी0सी0 एवं अनुसूचित जाति की धाराओं के अन्तर्गत निर्धारित धनराशि रू0 85,000/- से 8,25,000/- तक का भुगतान किया जाता है।
 आवेदन प्रक्रियाः– सम्बन्धित थाने में मुकदमा पंजीकरण पश्चात क्षेत्राधिकारी द्वारा तफ्तीश कर आर्थिक सहायता का प्रस्ताव वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराया जाता है।

सम्पर्क अधिकारी-जिला समाज कल्याण अधिकारी , गाजियाबाद ।

मो0न0 – 9151935257

कार्यालय का पता – कक्ष संख्या 110-111,विकास भवन,गाजियाबाद ।