अंत्येष्टि सहायता योजना
पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर अंत्येष्टि हेतु रु.25000/- की आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का प्रावधान है।
पात्रता की शर्तें – पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने परः ।
आवेदन की प्रक्रिया- श्रमिक के विधिक आश्रित द्वारा आवेदन एक वर्ष के अन्दर जन सुविधा केंद्र / श्रम विभाग में करना होगा।