सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन एमएसएमई नीति 2022
मुख्य विशेषताएं/ प्रोत्साहन – नए और विस्तारित एमएसएमई इकाइयों के लिए:
1- पूंजी सब्सिडी – सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों के लिए 10-20%। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के लिए अतिरिक्त 2% सब्सिडी (प्रति इकाई अधिकतम 4 करोड़ रुपये)। गाजियाबाद के लिए।
2- ब्याज सब्सिडी – सूक्ष्म इकाइयां 50% तक ब्याज सब्सिडी (प्रति इकाई अधिकतम 25 लाख रुपये) का लाभ उठा सकती हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के लिए अतिरिक्त 10% सब्सिडी।
3- अवसंरचना ब्याज सब्सिडी- 4000 वर्ग मीटर (फैक्ट्री के लिए) के न्यूनतम क्षेत्रफल वाली स्वीकृत परियोजनाओं के लिए 7 वर्षों तक 50% (अधिकतम 2 करोड़ रुपये) तक।
4- स्टाम्प शुल्क में छूट- गाजियाबाद के लिए 50% और महिला उद्यमियों तथा MSME पार्क/एस्टेट/FFC के मामले में 100% स्टाम्प शुल्क में छूट।
5- CETP स्थापित करने के लिए 50% (अधिकतम 10 करोड़ रुपये) की वित्तीय सहायता, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सुविधा के लिए 50% (अधिकतम 75 लाख रुपये)।
6- एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ERP) और ICT प्लेटफॉर्म के लिए ERP के लिए 75% (अधिकतम 1 लाख रुपये) और ICT प्लेटफॉर्म के लिए 75% (अधिकतम 5 लाख रुपये)।
7- पेटेंट और GI टैग के लिए 75% (अधिकतम 10 लाख रुपये) तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
8- ZED, GMP, हॉलमार्क के साथ गुणवत्ता मानकों में सुधार के लिए 75% (अधिकतम 5 लाख रुपये)।
9- बॉयलर को साझा सुविधा के रूप में 50% तक (अधिकतम 50 लाख रुपये) के लिए 10 एसपीवी सदस्यों की आवश्यकता है।
10- ऊर्जा एवं जल संरक्षण ऑडिट शुल्क – 75% तक प्रतिपूर्ति (अधिकतम 50,000 रुपये)
11- हरित अभ्यास के अंतर्गत लेखा परीक्षक द्वारा अनुशंसित उपकरण और मशीनरी 50% तक (अधिकतम 20 लाख रुपये)
12- उद्योग के लिए हरित रेटिंग प्राप्त करना – 50% तक (अधिकतम 2.5 लाख रुपये) परामर्श शुल्क की प्रतिपूर्ति।
13- सीजीटीएमएसई के अंतर्गत आने वाले एमएसएमई के लिए एकमुश्त गारंटी शुल्क भुगतान।
14- एक्सप्रेसवे के दोनों ओर औद्योगिक क्षेत्रों का विकास (दोनों ओर 5 किमी तक)
15- नियोक्ताओं के ईपीएफ अंशदान का 5 वर्षों के लिए 100% प्रतिपूर्ति।16- पर्यावरण प्रबंधन प्रयोगशाला/प्रणाली की स्थापना – 50% तक प्रतिपूर्ति (अधिकतम 10 लाख)।
पात्रता –
सभी नए/विस्तारित MSME इकाइयां आवेदन कर सकती हैं (नीति लागू होने के बाद यानी 28-09-2022 को किया गया निवेश पात्र पूंजी निवेश होगा)।
* सभी MSME विनिर्माण इकाइयां आवेदन कर सकती हैं।
* सेवा इकाइयां केवल वे इकाइयां आवेदन कर सकती हैं जो विनिर्माण संबंधी सेवाएं जैसे CFC, CETP, अनुसंधान और डिजाइन सेवाएं प्रदान करती हैं।
* उत्पादन की तिथि 28-09-2022 के बाद होनी चाहिए।
* विस्तार इकाइयां जिन्होंने सकल लाभ में 25% और उत्पादन क्षमता में 25% की वृद्धि की है, आवेदन कर सकती हैं।
आवेदन कैसे करें –
निवेश मित्रा पोर्टल https://niveshmitra.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करें और इसकी 4 प्रतियां DIPEDC कार्यालय, गाजियाबाद में जमा करें।
सम्पर्क अधिकारी – श्रीमान सहायक आयुक्त उद्योग,गाजियाबाद ।
मो0न0 – 9450583172