राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले (शहरी क्षेत्र में 56,460/- एवं ग्रामीण क्षेत्र में 46,080/- वार्षिक आय) के अन्तर्गत आने वाले 18 वर्ष से अधिक व 60 वर्ष से कम आयु वाले कमाऊ सदस्य की मृत्यु पर परिवार के आश्रित को रू0 30,000/- एकमुश्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। योजनान्तर्गत आवेदन से भुगतान तक सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन है। धनराशि का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में किया जाता है। विभागीय वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर लाॅगिन करके योजनान्तर्गत आवेदन किया जा सकता है।
सम्पर्क अधिकारी-जिला समाज कल्याण अधिकारी , गाजियाबाद ।
मो0न0 – 9151935257
कार्यालय का पता – कक्ष संख्या 110-111,विकास भवन,गाजियाबाद ।