मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान
लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों (एमएसएमई) के विकास को गति देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रति वर्ष 1 लाख सूक्ष्म इकाइयां स्थापित करने के उद्देश्य से इस योजना की घोषणा की है। यह योजना नई सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करेगी। इस योजना में दो क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात् औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र।
लाभ:
• अधिकतम 5 लाख रुपये की लागत वाली परियोजनाओं के लिए ऋण पर ब्याज पर अनुदान दिया जाएगा।
• आवेदक को परियोजना लागत का 10% या अधिकतम 5 लाख रुपये, जो भी कम हो, की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
• परियोजना के विभिन्न चरणों में 20 लाख रुपये तक के ऋण पर ब्याज में 50% से 100% तक की छूट प्रदान की जाएगी।
पात्रता:
i) आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
ii) उम्मीदवार की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
iii) आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। इंटरमीडिएट या समकक्ष उत्तीर्ण उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
iv) आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा जारी कौशल प्रमाण पत्र होना चाहिए या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं जैसे VSSY, ODOP टूल किट योजना, SC/ST/OBC प्रशिक्षण योजना या किसी अन्य कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित होना चाहिए।
आवेदन कैसे करें: आवेदन सीधे दिए गए लिंक https://msme.up.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।
सम्पर्क अधिकारी – श्रीमान सहायक आयुक्त उद्योग,गाजियाबाद ।
मो0न0 – 9450583172