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मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)

के सञ्चालन हेतु 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जिन्होनें कोविड-19 से भिन्न अन्य कारणों से अपने माता-पिता दोनों अथवा माता-पिता में से किसी एक अथवा अपने अभिभावक को खो दिया है अथवा 18 वर्ष से 23 वर्ष के बीच ऐसे किशोर-किशोरी ने किसी अन्य कारणों से अपने माता-पिता में से किसी एक अथवा अपने माता-पिता या परिवार का मुख्यकर्ता जेल में है अथवा ऐसे बच्चे जिन्हें बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति / वैश्यावृत्ति में सम्मिलित परिवारों के बच्चों को उक्त योजना से अंतर्गत धनराशी रू० 2500 प्रतिमाह की दर से लाभान्वित / आर्थिक सहयोग दिए जाने का प्राविधान है।

पात्रता की शर्तें:

01 मार्च 2020 के बाद माता-पिता दोनों, या किसी एक भी या वैध संरक्षक की मृत्यु हो गयी हो । 102 से 23 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बालक बालिका को प्रतिमाह रू० 2500 का अनुदान दिया जायेगा | एक परिवार में अधिकतम 02 बच्चों को लाभ दिया

जायेगा |

आवेदन हेतु आवश्यक अभिलेख

बैंक पासबुक की छायाप्रति ।

आय प्रमाण पत्र 03 लाख से कम का ।

फोटो, पहचान पत्र, आधार कार्ड या वोटर कार्ड ।

बच्चे का आयु प्रमाण पत्र ।

शिक्षण संस्थान में पंजीयन का प्रमाण पत्र (05 वर्ष से

अधिक आयु के बच्चे हेतु)

माता-पिता दोनों जैसी भी स्थिति हो का मृत्यु प्रमाण पत्र |

 

 

आवेदन की प्रक्रिया

आवेदन करने हेतु वेबसाइट www.mksy.up.gov.in उपलब्ध है |