प्रधानमंत्री श्रम योगी मान.धन पेंशन योजना
पत्रता.
1 प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिये आयु 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए।
2 मासिक आय 15 हजार रू० से कम होनी चाहिये। 3 ई०एस०आई०ए ई०पी०एफ० व एन०पी०एस० का सदस्य न हो।
4 कोई भी व्यक्ति कॉमन सर्विस सेंटर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है।
5 आवेदक को रजिस्ट्रेशन के समय अभिलेख के रूप में आधार कार्डए बैंक की पासबुक एवं
मोबाइल नंबर देना होगा।
6 श्रमिक द्वारा अशंदान रू0 55 से 200 तक ;योजना में प्रवेश की उम्र के आधार के अनुसारद्ध देना होगा।
देय हितलाभ.
1 आवेदन की 60 वर्ष आयु पूर्ण होने पर रु० 3000ध्. प्रतिमाह की दर से पेंशन देय होगी।
2 आवेदक की मृत्यु के उपरान्त देय हितलाभ पेंशन का 50 प्रतिशत उसके अश्रित को पेंशन देय होगी।
3 आवेदक द्वारा 10 वर्ष के बाद पेंशन बन्द करने पर लाभार्थी का कुल योगदान तथा उस पर संचित ब्याज सहित उसे वापस कर दिया जायेगा।