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प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

 

(केन्द्रांश – 60 एवं राज्यांश – 40 प्रतिशत)

 

ग्रामीण क्षेत्र के गरीब एवं वंचित आवास विहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराना।

 

पात्रता की शर्तें- आश्रयविहीन परिवार, बेसहारा/ भीख मांगकर जीवनयापन करने वाले हाथ से मैला दोने वाले, आदिम जाति समूह, वैधानिक रूप से मुक्त कराये गए बंधुआ मजदूर।।

 

आवेदन की प्रक्रिया- योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतो का सर्वे कराकर PWL तैयार की जाती है जिससे आवास आवंटित किये जाते हैं। आवास की साईट का लिंक https://rhreporting.nic.in/netiay/newreport asp है।