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पूर्व दशम /दशमोत्तर छात्रवृत्ति (DWS)

अनुसूचित जाति/ सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं को उनके शैक्षणिक विकास हेतु छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने की योजना इस विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।

पात्रता की शर्तें –

योजनान्तर्गत केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश राज्य के स्थाई निवासी हो एवं जो उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट सामान्य वर्ग अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से सम्बंधित हो ।

पूर्व दशम छात्रवृत्ति हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिन्होनें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय राजकीय सहायता प्राप्त विश्वविध्यालय एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश से मान्यता प्राप्त विद्यालय / शिक्षण संस्थान में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हो ।

दशमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिन्होनें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय राजकीय सहायता प्राप्त विश्वविध्यालय एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मैट्रिकुलेशन या हायर सेकेंडरी या इससे कोई उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।

छात्रवृत्ति हेतु सामान्य वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके माता-पिता अध्वा अभिभावकों की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 1रू० 2.50 लाख से अधिक न हो ।

शैक्षिक सत्र में 75 प्रतिशत या उससे ऊपर उपस्थिति वाले छात्र/ छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य होगी।

आवेदन की प्रक्रिया:

छारावृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत आवेदन, सत्यापन एवं वितरण की कार्यवाही पूर्णतः ऑनलाइन सम्पादित की जाती है।

छात्र द्वारा अपना आवेदन वेबसाइट http://scholarship.up.gov.in पर कर सकते हैं |

पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत दी जाने वाली छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का विवरण

मानक शुल्क रू. 2021-22 के आधार पर
पूर्व दशम योजनान्तर्गत प्राप्त शुल्क प्रतिपूर्ति 9-10 300
दशमोत्तर छात्रवृत्ति बी०एस०सी० (कृषि) 2326
एम०एस०सी० (कृषि) 3056
एल०एल०बी० 3 वर्षीय 3665
एम०एड० 3790
एल०एल०बी० 5 वर्षीय 4365
बी०ए०/बी०एस०सी०/बी०कॉम० 5000
एम०ए०/ एम०एस०सी०/एम०कॉम० 6000
बी०एल०एड० 21340
बी०टेक०/ एम०एस०सी० 55000
बी०आर्क० 57730
एम०आर्क०/ एम०टेक० 57500
एम०बी०ए० 59700
बी०फार्मा० 63300
एम०फार्मा० 68750

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