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निःशुल्क और अनिवार्य बालशिक्षा का अधिकार की धारा 12(1)(ग)

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) (ग) में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक गैर-सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में पहली कक्षा / पूर्व प्राथमिक (Entry level class) में आस पास के दुर्बल वर्ग / अलाभित समूह के बच्चों को उस कक्षा के बालकों की कुल संख्या के कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश दिया जाता है। यह प्रावधान कक्षा 08 तक लागू है। उक्त अधिनियम की यह व्यवस्था समस्त गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में लागू होती है, शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश से मान्यता प्राप्त के अतिरिक्त सी०बी०एस०सी० एवं आई०सी०एस०ई० बोर्ड के विद्यालयों पर भी यह व्यवस्था लागू है। सम्बन्धित अपने आस पड़ोस जो कि शहरी क्षेत्र में वार्ड तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के किसी भी मान्यता प्राप्त गैर अल्पसंख्यक विद्यालयों में आवेदन कर सकता है।

आवेदन करने की पात्रता तथा दस्तावेजों का विवरण निम्नवत् है:

1- आलाभित समूह 2- दुर्बल वर्ग
योग्यता अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग / विकलॉग / विधवा पेंशन प्राप्तकर्ता / निराश्रित / बेघर /निःशक्त बच्चा

 

वार्षिक आय 01 लाख से कम
आवश्यक पत्राजात 1-निवास प्रमाण पत्र –वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाईसेंस /कोई अन्य सरकारी निवास प्रमाण पत्र(कोई एक) 1-निवास प्रमाण पत्र –वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाईसेंस /कोई अन्य सरकारी निवास प्रमाण पत्र(कोई एक)
2-जाति प्रमाण पत्र /पेंशन पासबुक /विकलांग प्रमाण पत्र (कोई एक) 2-आय प्रमाण पत्र
3-बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र

 

3-बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
नगर निगम का प्रमाण पत्र /अस्पताल का कार्ड /आंगनवाडी का कार्ड /कचहरी से बना शपथ पत्र(कोई एक)

 

आयु के मानदंड

★ यदि अकादमिक सत्र प्रारम्भ होने की तिथि (01 अप्रैल) को बच्चे की आयु 03 वर्ष से अधिक एवं 06 वर्ष से कम है, ऐसे बच्चों का नामांकन संबन्धित विद्यालय द्वारा पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में सुनिश्चित किया जाता है. जैसे-नर्सरी के०जी० आदि।

★ यदि ऐसे बच्चे जिनकी आयु अकादमिक सत्र प्रारम्भ होने की तिथि (01 अप्रैल) को 06 वर्ष या उससे अधिक एवं 07 वर्ष से कम है, ऐसे बच्चों का नामांकन सम्बन्धित विद्यालय द्वारा कक्षा 01 में सुनिश्चित किया जाता है।

 

शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन की प्रक्रिया

★ शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिये वेब पोर्टल http://rte25.upsdc.gov.in पर मोबाइल नम्बर से रजिस्ट्रेशन करके ई-फार्म भरा जाता है।★ सम्बन्धित निवास के वार्ड / ग्राम पंचायत के किसी भी मान्यता प्राप्त गैर-अल्पसंख्यक निजी विद्यालयों का नाम भर सकते है। वार्ड/ ग्राम पंचायत भरते ही उस वार्ड में स्थित विद्यालयों की सूची दिखाई देती है. प्रदर्शित सूची में से ही विद्यालय भरना अनिवार्य होता है।

★ सम्बन्धित यदि एक से अधिक निजी विद्यालयों का नाम देना चाहते है तो ई-फार्म में वरीयता क्रम के आधार पर विद्यालयों का विकल्प भर सकते हैं। आवेदक कम से कम 1 और अधिकतम् 10 अपने पसन्द के विद्यालयों का विकल्प दे सकते हैं।

★ सम्पूर्ण जानकारी भरने के बाद पोर्टल के आवेदन पेज पर फोटो और अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड किये जाते हैं।

★ फार्म पूरा हो जाने पर आवेदक अपना आवेदन “Student Application Form Preview” देख सकते हैं। आवेदक ध्यान से आवेदन फार्म की जाँच करें। यदि दी गयी जानकारी सही है तो “Lock and Final Print” पर क्लिक करके Final Print’ लें।

 

लॉटरी अभ्यर्थियों को विद्यालय का ऑवंटन जनपद स्तर पर केन्द्रीकृत लॉटरी के आधार पर किया जाता है। लॉटरी की प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित है: –

 

★ सर्वप्रथम प्रत्येक अभ्यर्थी को एक रैन्डम लॉटरी नम्बर ऑवटित किया जाता है। लॉटरी नम्बर के आरोही कम में प्रत्येक अभ्यर्थी को उसकी वरीयता के आधार पर विद्यालय का आवंटन किया जाता है।

★ लॉटरी के उपरान्त चयनित एवं निरस्त अभ्यर्थियों के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर एस०एम०एस० (SMS) के माध्यम से सूचना प्रेषित की जाती है।

★ अभ्यर्थी पोर्टल पर ऑवटित / निरस्त छात्रों की सूची देख सकते हैं।

 

प्रवेश लॉटरी के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को उनको ऑवटित विद्यालयों में जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदनोपरान्त आदेश निर्गत किया जाता है। सदोपरान्त चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित कराया जाता है।

 

शुल्क प्रतिपूर्ति एवं निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, यूनिफार्म

उक्त के अन्तगत प्रवेश पाये गये छात्र-छात्राओं को शासन द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, यूनिफार्म हेतु रू0 5000/- प्रति छात्र की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है एवं विद्यालयों को अधिकतम रू0 450/- प्रति छात्र की दर से शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।