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दुकान संचालन योजना

 

उद्यमी दिव्यांगो की जिनकी आय गरीबी रेखा के दो गुने से अधिक नहीं है, उन्हें स्वरोजगार हेतु रू0 10000/ की आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है। जिसमें से रु07500/- ऋण के रूप में रु 2500/- अनुदान के रूप में उपलब्ध कराये जाते है।

 

पात्रता की शर्तें – दिव्यांगता न्यूतम 40 प्रतिशत, आयु 18 से 60 वर्ष हो।

 

आवेदन की प्रक्रिया – यह आवेदन पत्र www://divyangjandukan.upsdc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किये जाते हैं तथा उसकी हार्ड कॉपी संलग्नों सहित कार्यालय जिला दिव्यांग जन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन में जमा किया जाता है।