आपदा राहत सहायता योजना
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पात्रता
- अद्यतन रूप से पंजीकृत श्रमिक।
- कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुये बनायी गयी योजना।
आवश्यक अभिलेख
- पूर्णतया पेपर-लेस स्कीम।
- कोई आवेदन पत्र वांछित नहीं।
- डाटाबेस में आधार संख्या तथा बैंक खाते का विवरण उपलब्ध होना।
देय हितलाभ
अद्यतन पंजीकृत निर्माण श्रमिक को एकमुश्त रू0 1000/- की धनराशि वार्षिक/अर्द्धवार्षिक/त्रैमासिक/ मासिक के रूप में, जैसा कि केन्द्र/राज्य सरकार अथवा बोर्ड द्वारा विहित किया जाये, आर्थिक सहायता के रूप में बैंक खातों में देय होगी।