अ.जा./ ज.जाति कृषकों हेतु औद्यानिक विकास योजना
लाभार्थी मिशन अन्तर्गत अनुदान धनराशि के अतिरिक्त सम्बन्धित कार्यक्रम पर व्यय होनेवाली धनराशि तथा आवश्यक संसाधनों को वहन करने में सक्षम हो। लाभार्थी कार्यक्रम / अवस्थापना जहाँ जैसा हो की चौकीदारी व सुरक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व वहन करने में सक्षम हो।
सघन क्षेत्रों क्लस्टर के कृषकों को वरीयता दी जायेगी।
भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार मिशन के अन्तर्गत कार्यक्रम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं में लाभार्थियों का मात्राकरण सुनिश्चित किया जायेगा।
आवेदन की प्रक्रिया-
- लाभार्थी का चयन प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर किया जायेगा।
- लाभार्थी द्वारा निर्धारित प्रारूप में सभी सूचनाएं दी गयी हों तथा शपथ पत्र एवं अन्य अपेक्षित अभिलेखों सहित (यथा आवेदन पत्र, भूमि की नवीनतम् खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, कृषक का फोटोग्राफ) आवेदन किया जायेगा।
- पंजीकरण हेतु ww.upagriculture.com पोर्टल पर
जाकर पंजीकरण किया जायेगा।